लॉकडाउन में छूट की नई गाइडलाइंस जारी

22 जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी

मुंबई:महाराष्ट्र में लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में छूट से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. Break the Chain के तहत राज्य के 22 जिलों के व्यापारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है. इन 22 जिलों में रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है. इसके अलावा दुकानें अब शनिवार भी दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकेंगी. रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.

मुंबई, मुंबई उपनगर,ठाणे को लेकर छूट नहीं

लेकिन यह स्पष्ट कर दें कि मुंबई और ठाणे के लिए इस नियमावली में छूट की घोषणा नहीं की गई है. मुंबई-ठाणे से संबंधित निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग पर छोड़ा गया है. मुंबई ठाणे में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में होने के बावजूद इनकी विशेष स्थिति होने की वजह से ऐसा किया गया है. यानी 22 जिलों में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में छूट दी गई है. 3 जगहों – मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे से जुड़े प्रतिबंधों पर निर्णय का अधिकार आपदा प्रबंधन विभाग पर छोड़ा गया है. बाकी 11 जिलों में, जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है, वहां प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी गई है.

कार्यालय , मॉल, होटल-रेस्तरां, जिम, स्पा, सलून शुरू

प्राइवेट और सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता से शुरू कर दिए गए हैं. होटल- रेस्टॉरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे.इसके बाद पार्सल सेवा शुरू रहेगी. मॉल भी सोमवार शुक्रवार तक रात 8 बजे तक शुरू रहेंगे. शनिवार को दोपहर तीन बजे तक शुरू रहेंगे. रविवार बंदी रहेगी. जिम, स्पा, योगा सेंटर और सलून भी रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू कर दिए गए हैं. लेकिन एसी का इस्तेमाल नहीं करना होगा. व्यायायाम, साइकिलिंग, जॉगिंग के लिए गार्डन खोल दिए गए हैं. स्कूल-कॉलेज के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. स्कूल कॉलेज से संबंधित निर्णय राज्य का  शिक्षा विभाग लेगा.

क्या-क्या रहेगा बंद?

एक बार फिर बता दें कि राज्य के 22 जिलों के लिए यह नई नियमावली लागू की गई है. राज्य के 11 जिलों में पुराने कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे.लेकिन फिलहाल धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. थिएटर, सिनेमाहॉल बंद रहेंगे. सामाजिक सांस्कृतिक कायक्रम बंद रहेंगे. राजनीतिक कार्यक्रमों में बंदी कायम रहेगी.

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